Rampur : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार। रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है।
आजम खान ने 7 अप्रैल 2019 को अपनी चुनावी सभा में रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
ज्ञात हो कि
7 अप्रैल 2019 को आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे।
मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे
इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की ओर चुनाव आयोग की वीडियो टीम इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फ़ैलाने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए थे।
इसी मामले में आज रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है।
आज 3 बजे आजम खान को सजा सुनाई जाएगी आजम खान को कस्टडी में ले लिया गया है।
कोर्ट में आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और दोनो पक्षों के वकील भी मौजूद है।
आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की कैद और 2000 रूपये का लगाया जुर्माना
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और दो अन्य व्यक्तियों को भड़काऊ भाषण देने के 2019 के मामले में ₹2,000 के जुर्माने के साथ तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।
रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को ये सजा सुनाई है।

