Varanasi Court Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में Varanasi Court का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को झटका, कार्बन डेटिंग की मांग खारिज !
Varanasi Cout ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ढांचे की कार्बन डेटिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया हैं। अदालत ने फैसला सुनते हुए हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज कर दिया हैं।
जिसको लेकर उन्होंने ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया था। कार्बन डेटिंग और कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर दलीलें मंगलवार को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में पूरी हुईं, जिसके बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया हैं।
हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया,
हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है:
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| हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव |
वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा,
हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते
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| हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन |


